गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है विधायिका: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को गाय और उसकी संतान के वध पर "पूर्ण प्रतिबंध" लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। HC ने कहा, इस संबंध में किसी कदम के लिए सक्षम विधायिका से संपर्क करना होगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृषभन वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शहर सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में गोहत्या के संबंध में पहले से ही प्रतिबंध है।