'हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे': दिल्ली सरकार के पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भाजपा के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ को बताया, अदालत द्वारा हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के बावजूद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पीठ ने उत्तरपूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी से कहा, "लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए।"