बकरीद को लेकर केरल सरकार का रवैया पूरी तरह अनुचित: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा दी गई कोविड नियमों में छूट को पूरी तरह से अनुचित बताया है। अदालत ने कहा कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी सेते हुए कहा कि यदि इससे कोरोना बढ़ा तो सरकार को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।