महिला, पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं: लोकसभा में केंद्र
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि महिला और पुरुष सरकारी कर्मचारी अब 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी के लिए पात्र हैं। मंत्री ने लोक को एक लिखित उत्तर में कहा, "महिला सरकारी कर्मचारी और संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-सी के तहत बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के लिए पात्र हैं।