फाइबरनेट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र पुलिस को दिया फैसला आने तक चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। फाइबरनेट मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि, 9 नवंबर को नायडू की अग्रिम जमानत की सुनवाई की जाएगी। पीठ ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा, ''पहले की समझ को जारी रहने दें।''