आंख मारने और फ्लाइंग किस करने को POCSO कोर्ट ने माना यौन उत्पीड़न
आंख मारना और फ्लाइंग किस के इशारे को यौन उत्पीड़न की संज्ञा देते हुए मुंबई की एक पॉक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 के तहत 20 साल के युवक को एक साल के कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। युवक के खिलाफ 14 साल की नाबालिग लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला साल 2020, फरवरी 29 का है। आरोपी की अपने चचेरे भाई के साथ इस बात को लेकर शर्त लगी थी।