सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के दो टावरों को गिराने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमेराल्ड केस में सुनवाई करते हुए अगस्त 31 को आदेश दिया कि सुपरटेक के हजार फ्लैट वाले 40 मंजिला ट्वीन टॉवर्स को गिराया जाएगा। कोर्ट के मुताबिक दोनों टॉवर्स का निर्माण नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से हुआ था। इन टॉवर को गिराने के लिए सुपरटेक को अपना पैसा खर्च करना होगा। खरीदारों की रकम 12% ब्याज समेत लौटानी होगी। इससे पहले 2014 में इलाहबाद हाईकोर्ट भी इन टॉवर्स को गिराने का आदेश दे चुका है।