सिफर मामले में दोषी करार हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने आज देश के गुप्त कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को सिफर मामले में दोषी ठहराया। 71 वर्षीय खान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।