कोरोना की बढ़ती महामारी के कारण सरकार ने कुछ निश्चित मामलों में बढ़ाई समयावधि
पीआईबी में छपी खबर के मुताबिक विभिन्न हितधारकों को हो रही कठिनाइयों और उनके द्वारा प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के मद्देनज़र, विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूर्व में बढ़ायी गई समय सीमा को अब जून 30, 2021 तक बढ़ा दिया है, जिसमें (i) आयकर अधिनियम, 1961 के 'कानून' के अंतर्गंत मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी आदेश को पारित करने की समय सीमा जिसे धारा 153 अथवा धारा 153बी के तहत प्रदान किया जाता है। (ii) डीआरपी के निर्देश के परिणामस्वरूप एक आदेश पारित करने की समय सीमा, अधिनियम की धारा 144 सी की उपधारा (13) के अंतर्गत हैं। (iii) मूल्यांकन को फिर से जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस की समयावधि, जहां आय का मूल्यांकन नहीं किया गया है। (iv) समकारी लेवी की प्रक्रिया की सूचना भेजने की समय सीमा वित्त अधिनियम 2016 की धारा 168 की उपधारा (1) के अंतर्गत हैं। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कर को विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के अंतर्गत भुगतान की बिना अतिरिक्त राशि की समयावधि, जून 30, 2021 तक बढ़ा दिया है।