मथुरा- मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट ने मांगी दोनों पक्षों की दलील
मथुरा की मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार मामलें के दोनों पक्षों को अपनी दलील व बात रखने का आदेश दिया है। यह नोटिस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने याचिका स्वीकारने के बाद जारी किया है। पक्ष पेश करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा- "याचिका स्वीकार्य करने योग्य है, इसलिए यह विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है।" बता दें कि हिन्दू संगठनों का आरोप है कि यह मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई गई है।