ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अर्जी
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में ये अहम फैसला सुनाया है। फैसले में कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य माना है। इस मामले की अगली सुनवाई सिंतबर 22 को की जाएगी।