ठाकरे बनाम शिंदे: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया शिवसेना मामले में समय सीमा तय करने का निर्देश
सुप्रीमकोर्ट ने सितंबर 18 को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सीएम एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने के लिए समयसीमा तय करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, वह महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय अपने द्वारा जारी निर्देशों का सम्मान और गरिमा की उम्मीद करती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर कहा, "स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना होगा।"