दिल्ली की अदालत ने लगाईं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की कार्यवाही पर रोक
दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन धनशोधन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही और जमानत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर जैन और अन्य सह-आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश पारित किए। एजेंसी ने अपनी याचिका में विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जा रही जमानत दलीलों से संबंधित कुछ तर्क दिए हैं।